हरियाणा में सिरसा के भादरा बाजार स्थित मै. चानण मल एंड कंपनी के प्रोपराइटर सुभाष गोयल शेरपुरा को कृष्ण ठेकेदार की ओर से दिए गए चेक के बाऊंस होने के मामले में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विशाल श्योकंद की कोर्ट ने दो साल कैद व दी गई 46.60 लाख राशि का दोगुणा भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
वकील अमित गोयल ने बताया कि मैसर्ज चानण मल एंड कंपनी के संचालक सुभाष गोयल शेरपुरा ने इस संबंधी गांव तेजाखेड़ा व हाल निवासी डीसी कॉलोनी कृष्ण कुमार के खिलाफ 19 अप्रैल 2016 को परिवाद दायर करवाया था। दोनों पक्षों की बहस के बाद 31 मार्च 2023 को अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट विशाल श्योकंद की अदालत ने सुभाष गोयल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को दो साल की सजा व चैक राशि का दोगुणा भुगतान करने का आदेश दिया। यह राशि आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा सुभाष गोयल को एक माह में देनी होगी।