राहुल अयोग्यता&अधिसूचनाराहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किये जाने के संबंध में लोकसभा सचिवालय द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 21/4(3)/टीओ (बी) इस प्रकार है। ….
“केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य श्री राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा अपराधिक वाद सीसी/18712/2019 मामले में दोषी घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दोषी करार दिये जाने की तिथि अर्थात 23 मार्च 2023 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(ई) के अनुसार तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 के दृष्टिगत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है। ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *