टेक्स् ला बार एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसे रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आयकर श्री आर के गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने बताया की उच्चतम न्यायालय द्वारा राजीव बंसल के प्रकरण में धारा 148 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है वह व्यवसायी के हित में है क्योंकि 91 हजार प्रकरणों में से अधिकतर पड़ा प्रकरण प्रोसीजरल अनियमित के कारण समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयकर अधिनियम में अपीलों की सुनवाई फेसलेस तरीके से की जा रही है जबकि न्याय हित में उन्हें हाइब्रिड तरीके से होना चाहिए क्योंकि अपीलों में बहुत ज्यादा जानकारी एवं डाक्यूमेंट्स होते है एवं अपील कमिश्नर के लिए उनको पढ़ने एवं उसके अनुसार उचित निर्णय देना बहुत मुश्किल है, इसी कारण अधिकतर अपील वर्षों से सुनवाई के इंतजार में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिकारी कमिश्नर या आयकर ट्रिब्यूनल से ज्यादा अधिकार रखता है क्योंकि वह करदाता से किसी भी जानकारी को मांग कर उस पर निर्णय ले सकता है, साथ ही उन्होंने बताया कि अपील एक बार प्रस्तुत होने के बाद बिना किसी उचित आधार के वापस नहीं ली जा सकती। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष मृदुल आर्य उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल सहसचिव संदीप चौहान वरिष्ठ सदस्य राकेश मंगल, अनिल जैन, हर्ष गुप्ता, अतुल गुप्ता उपस्थित थे