सफारी रिट्रीट के प्रकरण में व्यापारियों को जीएसटी में ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं


टेक्स् ला बार एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों के लिए एक स्टडी सर्किल बैठक का आयोजन किया जिसे देश के ख्याति प्राप्त जीएसटी विशेषज्ञ CA नवनीत गर्ग ने संबोधित किया ,इसमें उन्होंने 54 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय एवं उनके व्यवसाईयों पर आने वाले प्रभाव के विषय में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अभी तक जीएसटी में टीडीएस केवल सरकारी विभागों द्वारा किया जाता था अब पहली बार मेटल स्क्रैप खरीदने वाले पंजीकृत व्यवसायी को भी दो प्रतिशत टीडीएस काटना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर पंजीयत व्यवसायी ने किराए पर ली है एवं मकान मालिक अपंजीकृत है तो पंजीकृत व्यवसायी को रिवर्स चार्ज पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा।
काउंसिल की बैठक में जो ब्याज एवं पेनल्टी की छूट वर्ष 17 -18,18- 19, 19- 20 की बकाया मांगों के संबंध में योजना लाई गई थी वह 1 नवंबर से लागू हो जाएगी एवं बकाया राशि को 31 मार्च 2025 तक जमा करना पड़ेगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा सफारी रिट्रीट के प्रकरण में कमर्शियल बिल्डिंग पर जो आईटीसी की छूट के विषय में निर्णय दिया है उसका बहुत फायदा व्यापारी को नहीं मिलने वाला है क्योंकि वह काफी जांच एवं शर्तों के साथ लागू होगा।
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मृदुल आर्य उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल सचिव मनोज पारख कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल सहसचिव संदीप चौहान वरिष्ठ सदस्य शंकर वसंता, हेमंत जैन विकास अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

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