भोपाल: 30 सितंबर 2024
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के लिए खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश हैं। साथ ही कलेक्टर भोपाल द्वारा जिले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग की शिकायतों पर त्वरित जांच एवं सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित कर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के निर्देशन में सोमवार को जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री पुष्पराज पाटिल, श्री मोहित मेघवंशी एवं श्री मयंक द्विवेदी के साथ औचक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये अशोका गार्डन स्थित रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल की जाँच की गई।
जांच में रिषी इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर श्री प्रदीप असवानी पर 01 नग आंशिक भरा घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी, 05 कि.ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 नग आंशिक भरा, 5 केजी अमानक स्तर के 07 नग खाली, 5 नग गैस अंतरण यंत्र एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल प्रोपराईटर श्री इंदर रावत पर 13 नग 10 भरे, 01 नग आंशिक भरा, 02 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी, 5 केजी अमानक स्तर के 07 नग खाली, 05 कि. ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 नग आंशिक भरा, 3 केजी अमानक स्तर के 02 नग खाली, 01 नग तौल कांटा, 2 नग गैस अंतरण यंत्र जप्त किया जाकर मौका पंचनामा बनाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये गये। जिसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।