छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। छूट न देने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें एक परिचारक सहित यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में परिवहन विभाग द्वारा अध्यक्ष बस संचालन एसोसिएशन रायपुर को परिपत्र जारी किया गया है।इस परिपत्र में उल्लेख है कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो और उनके साथ में एक परिचारक को यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने कहा गया है। इस बारे में संबंधित जिले के समस्त बस मालिकों सहित चालक एवं परिचालकों को अवगत कराए जाने तथा संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के निर्देश दिए गए हैं।