कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा छह से 14 आयु के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 18 फरवरी तक चलेंगे। आवेदन आनलाइन माध्यम से होंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बना है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ राज जियावन मौर्या ने बताया कि जनपद में कानून के लागू होने के वर्ष से पात्र अभ्यर्थियों को निजी एवं बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलाने का काम किया जा रहा है। अभी तक पांच हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं। इस बार के आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं।
अभिभावकों को चाहिए कि यदि उनका बच्चा पात्रता की शर्तों को पूरा कर रहा है तो वह आवेदन कराएं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें पात्र पाए जाने वाले बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की रहेगी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।