बैंक धोखाधड़ी मामले में छह आरोपियों को तीन साल की सजा

 केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 3.72 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में छह लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसीसीएम चेन्नई (तमिलनाडु) ने टी. कुमारराजा, टी. अशोकन, वी. आनंदन, आर. रामचंद्रन, टी. मणिशंकर और एस. श्रीनिवासन को यह सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और मैसर्स ए.जी.के. पैकर्स को जुर्माने के अलावा तीन करोड़ रुपये आईडीबीआई बैंक सिटी एसएमई, चेन्नई को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया।
सीबीआई ने आईडीबीआई, सिटी एमएसएमई सेंटर की शिकायत पर 15 जून, 2012 को मैसर्स ए.जी.के. पैकर्स और इसके प्रबंधन साझेदार कुमारराजा और उनके भाई अशोकन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोपियों ने वर्ष 2009 के दौरान झूठे और जाली दस्तावेज़ जमा करके बैंक से तीन करोड़ रुपये की विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और रिण चुकाने में विफल रहे। जिससे आईडीबीआई बैंक को 3.72 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
सीबीआई ने जांच के बाद 05 जून, 2013 को आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्रिची के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

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